आचार संहिता के अनुपालन के लिए सरकारी व निजी प्रचार सामग्री हटायी गयी


लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए प्रदेश के 403 विधान सभाओं के लिए चुनाव 07 चरणों में 10 फरवरी, 2022 से सम्पन्न कराने की घोषना के बाद पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुये बताया कि उ0प्र0 विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिष्चित कराने के अन्तर्गत सरकारी व निजी सम्पत्तियों से कुल 9,60,482 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सरकारी सम्पत्तियों से कुल 7,32,186 प्रचार सामग्री विरूपित किया गया। इसी प्रकार निजी सम्पत्तियों से कुल 2,28,296 प्रचार सामग्री विरूपित किया गया। उन्होने बताया कि विरूपित मामलों में वाल राइटिंग, पोस्टर, बैनर व अन्य सामग्री शामिल है। सरकारी सम्पत्तियों से वाल राइटिंग के कुल 38,891, पोस्टर के 3,42,907, बैनर के 2,30,987 व अन्य 1,19,401 मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी सम्पत्तियों के मामलो में वाल राइटिंग के 19,615, पोस्टर के 1,14,688, बैनर के 58,769 तथा 35,224 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। उन्होने बताया कि पुलिस, आयकर, आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा अब तक 10,007 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये हैं, 09 लाईसेन्स जब्त किये गये है तथा 04 लाईसेन्सो को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार आईपीसी एवं सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये 28,474 लोगों को पाबन्द किया गया तथा 335 लोगों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट तामील कराया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार आबकारी विभाग द्वारा अब तक 15.58 लाख रूपये से अधिक मूल्य की 6,588 लीटर मदिरा जब्त की गयी हैं।


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