मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर कीमतों में हेराफेरी कर अनुचित मुनाफा कमाने के आरोप में मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के एक स्वतंत्र निदेशक सहित सात लोगों और संस्थाओं पर 10 लाख रुपये का संयुक्त जुर्माना लगाया है। सोमवार को जारी आदेश में सेबी ने बताया कि मैक्स हाइट्स के स्वतंत्र निदेशक शुभम मित्तल के साथ-साथ गौरव नारंग, रेखा नारंग, तिलक राज, स्काइलार्ज रियलकॉन, बिगसी ट्रेडिंग कंपनी और जगतरानी ट्रेडर्स इस राशि का भुगतान करेंगे। हालांकि, सुपरफास्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस मामले में दंडित नहीं किया गया।
सेबी की जांच में सामने आया कि शुभम मित्तल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कंपनी के शेयर विभाजन (स्टॉक स्प्लिट) का भ्रामक प्रस्ताव निदेशक मंडल के सामने रखा, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी, लेकिन बाद में शेयरधारकों ने खारिज कर दिया। इस खबर से शेयर की कीमतों में तेजी आई और आरोपियों ने ऊंचे दाम पर शेयर बेचकर लाभ कमाया। यह घटनाक्रम 31 अक्टूबर 2022 से 15 मार्च 2023 के बीच हुआ। पहले बीएसई ने जांच शुरू की और बाद में सेबी ने इसे आगे बढ़ाया। जांच अवधि में आरोपियों ने कुल 10,66,563 शेयर बेचे, जबकि एक भी शेयर खरीदा नहीं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों की गतिविधियों से शेयर का भाव फरवरी 2023 से पहले जहां ₹12.5 से ₹20.5 के बीच था, वहीं 14 मार्च 2023 को ₹99.99 तक पहुंच गया। लेकिन अगले छह महीनों में कीमत गिरकर फिर से ₹37 पर आ गई। इसके अलावा, सेबी ने पाया कि सभी आरोपी आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। कई केवाईसी में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है, दो आरोपी पति-पत्नी हैं और पांच आरोपी जगतरानी ट्रेडर्स में शेयरधारक पाए गए। इस पूरे मामले को सेबी ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर की श्रेणी में रखते हुए दंडित किया।
