नई दिल्ली। पीएफ ग्राहकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। पीएफ अकॉउंट से निकासी की सीमा बढ़ा दी गयी है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब ग्राहक अपने अकॉउंट से एक साथ 1 लाख रूपये तक की निकासी कर सकते हैं। इससे सेवानिवृत्त बचत प्रबंधकों को फायदा होगा। पहले इसकी सीमा सिर्फ 50 हजार रुपये थी । श्रम मंत्रालय ने Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के नियमों में बदलाव किए हैं।
इन कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधा–
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है । इसके योजना के तहत वे कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिनकी अभी-अभी ज्वाइनिंग हुई है और 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। पहले नये कर्मचारियों को इस सुविधा से दूर रखा जाता था। अक्सर लोग शादी या इलाज के लिए ईपीएफओ बचत का सहारा लेते हैं। अब इस नए नियम से वे अपनी जरूरत के मुताबिक 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे, जो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा।
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज के समय में जरूरत और खर्च के हिसाब से पुरानी सीमा बहुत कम है। ईपीएफओ के माध्यम से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति निधि प्रदान की जाती है। इसमें कर्मचारियों की जीवन भर की बचत शामिल है। वित्त वर्ष 2014 के लिए 8.25% की बचत ब्याज दर ईपीएफओ द्वारा वेतनभोगी मध्यम वर्ग को दी जाने वाली एक निधि है। सरकार ने उन संस्थानों को भी नए नियमों के तहत छूट दी है जो ईपीएफओ का हिस्सा नहीं हैं. वह सरकारी सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक के पास जा सकता है। कुछ व्यवसायों को अपनी निजी पेंशन योजनाएं संचालित करने की भी अनुमति है। क्योंकि उनका फंड 1954 में ईपीएफओ की स्थापना से भी पहले का है।